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राज्य का महाधिवक्ता - मध्यप्रदेश

राज्य का महाधिवक्ता - मध्यप्रदेश - State Advocate General - Madhya Pradesh

हेलो दोस्तों हम आज भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण पोस्ट राज्य का महाधिवक्ता से लेकर एक महत्वपूर्ण लेख लेकर आ रहे हैं इस लेख में महाधिवक्ता की सभी बेसिक जानकारी को हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा .[ राज्य का महाधिवक्ता - मध्यप्रदेश State Advocate General - Madhya Pradesh ] राज्य का महाधिवक्ता अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इससे संबंधित जानकारी या लेख हम लेकर आ रहे हैं 

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महाधिवक्ता किसे कहते हैं

महाधिवक्ता एक ऐसा पद है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है यह व्यक्ति राज्य में विधि संबंधी कानून पर अपना मत देता है यह पद राज्यपाल के प्रसाद अनुसार बना रहता है और जब राज्यपाल चाहे उस व्यक्ति को उस पद से हटा सकता है इस पद में व्यक्ति सामान्य कानून से संबंधित सभी जानकारियों को सरकार को देता है 

राज्य का महाधिवक्ता 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद अनुसार कार्य करता है राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है और वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता या योग्यता भी रखता है। 

राज्य महाधिवक्ता के कार्य

महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है वह राज्य के दोनों सदनों विधान सभा तथा विधान परिषद की कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है लेकिन वह इसमें अपना मत नहीं रख सकता है उसे विधान मंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जिस प्रकार से भारत के सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं राज्य में जो महाधिवक्ता की स्थिति होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की होती है।

राज्य के महाधिवक्ता के पद की मूल विशेषता

  • राज्य महाधिवक्ता का पद केवल भारत के नागरिक ही इसके योग्य होते हैं 
  • विदेशी नागरिक इस पद के योग्य नहीं माने जाते हैं
  • राज्य महाधिवक्ता किसी भी राज्य की अदालत में जाकर खड़ा हो सकता है।
  • उसे विधानमंडल या विधानसभा में मत देने का अधिकार नहीं है लेकिन वह उसमें प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता क्या है।
  • राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
  • महाधिवक्ता को एक न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के योग्य होना चाहिए।
  • वह भारत का नागरिक होना चाहिए और पिछले 10 वर्ष उच्च न्यायालय में कार्य किया होना चाहिए । 

राज्य के राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल 

संविधान के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल की अवधी को निर्धारित नहीं किया गया है वह राज्यपाल की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर सकता है राज्यपाल उसे किसी भी समय हटा सकता है।

राज्य के महाधिवक्ता का वेतन

भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल के वेतन को निश्चित नहीं किया गया है वह राज्यपाल के मत अनुसार ही उसका वेतन तय किया गया है राज्यपाल के अनुसार वर्तमान में महाधिवक्ता की वेतन 1.25 लाख रु है । 

दोस्तों इस पोस्ट में हमने राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित सारी जानकारियों को आपके सामने रखा है जिससे के आपको यह पोस्ट आसानी से समझ में आ जाएगी इस पोस्ट में हमने अनेक पहलुओं पर अध्ययन किया है 

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राज्य का महाधिवक्ता - मध्यप्रदेश

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हेलो दोस्तों  में अनिल कुमार palashiya आज फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण पोस्ट को लेकर हम आ रहे है इस पोस्ट में हम मध्यप्रदेश राज्य के महाधिवक्ता की सभी जानकारी को हम इस पोस्ट में रखेंगे आप इस पोस्ट में - राज्य का महाधिवक्ता राज्य का महाधिवक्ता-मध्यप्रदेश - State Advocate General  Madhya Pradesh राज्य महाधिवक्ता के कार्य Mp के महाधिवक्ता 2023 के कार्य की सभी जानकारी को हम देखेंगे .

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